शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना
शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना

शराब कारोबारी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना।
(हसनैन दीवाना)
जहानाबाद ! विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार (प्रथम) ने शराब के कारोबारी दुर्गा पंडित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी। वही जुर्माना की राशि नहीं देने पर छ: माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर 2021 को सुबह पुलिस के साथ स.अ.नि कृष्णा कुमार गश्ती में थे तो उसी समय एक व्यक्ति साइकिल से दो पुराना पोलोथिन लेकर जा रहा था। दुर्गा पंडित के दोनो पॉलिथिन में 5 - 5 लीटर अवैध चुलाया हुआ महुआ शराब पुलिस ने बरामद किया। स.अ.नि. कृष्णा कुमार द्वारा जहानाबाद थाना कांड संख्या 812/21 दर्ज किया गया। दुर्गा पंडित को उत्पाद अधिनियम की धारा 30a में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रूपए अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।