संज्ञेय धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार दो आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय ले जाने के क्रम में छोड़े जाने से पताही में मची सनसनी

 

जिले के पताही थाना कांड संख्या 158/24 (जानलेवा हमला) मामला में पुलिस ने आरोपियों को करीब साढ़े सात माह बाद पकड़ीदयाल से किया गिरफ्तार, न्याय का घोंटा जा रहा है गला, पुलिस की कार्यसंस्कृति पर लोगों में चर्चा का बाजार गर्म

 

गरीब दर्शन / मोतिहारी – जिले की पताही पुलिस ने तकरीबन साढ़े सात माह बाद संज्ञेय धाराओं में आरोपित दो लोगों को आखिरकार शनिवार को पकड़ीदयाल से गिरफ्तार की तथा थाना में आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करके न्यायालय ले जाने के क्रम में रिहा किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पताही थाना कांड संख्या 158/24 में गिरफ्तारी एवं रिहायी चर्चा लोगों में जोर – शोर से की जा रही है। कोई पुलिस की कार्यसंस्कृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है तो कोई यह कहते नहीं थक रहा कि “जे न करें बाबू – भैया से करे रुपैया”। लोगों का आरोप है कि न्याय का गला घोट जा रहा है। अब यहां यह यक्ष प्रश्न पुलिस पर उठ खड़ा हुआ है कि किन परिस्थितियों के तहत चालान किए जाने के बाद भी आरोपियों की रिहायी की गई है, यह गहन जांच का विषय है जबकि सूत्रों के अनुसार पुलिस के वरीय अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर जानलेवा हमला को सत्य करार दिया था। पताही थानाध्यक्ष कैलाश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अनुसंधानकर्ता के साथ न्यायालय भेजा गया था। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अनुसंधानकर्ता एवं डीएसपी दे सकती है। वहीं कांड के अनुसंधानकर्ता धनंजय कुमार ने कहा कि डीएसपी दुर्गा शक्ति के निर्देश के बाद दोनों आरोपियों थाना क्षेत्र के रुपनी गांव निवासी रणजीत कुमार साह एवं संजीव कुमार साह को पकड़ीदयाल से रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि थाना से गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु चालान भी काट दिया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद छोड़े जाने को लेकर जब डीएसपी पकड़ीदयाल श्रीमती दुर्गा शक्ति के विभागीय मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उनका कहना था कि देख लेते हैं कि क्या मामला हुआ है। कुछ देर बाद रिहायी की पुष्टि हेतु जब डीएसपी के मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा गया तो लगातार रिंग होने के बावजूद भी फोन रिसीव नहीं हो रहा था। पताही थाना कांड संख्या 158/24 के सूचक रूपनी गांव निवासी और रवि रंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने मुझे एवं मेरे सरकारी स्कूल में शिक्षक पिताजी अजय कुमार सिंह पर 23 जून 2024 को आम तोड़ने से मना करने पर धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। घटना के दरम्यान मेरे पिताजी का सर फट गया था एवं हाथ टूट गया था तथा मैं भी जख्मी था।

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